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पत्नी के प्रेमी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

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जयपुर। एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत, महानगर द्वितीय ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते प्रेमी की गला काटकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति करण सिंह पंजाबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की पत्नी के साथ मृतक योगेश के अवैध संबंध थे और इसके चलते दोनों के बीच मनमुटाव था। हालांकि अभियुक्त के पास अपनी पत्नी को तलाक देकर अलग रहने का विकल्प था, लेकिन उसने मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित करना उचित होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि अभियुक्त का विवाह साल 2012 में हुआ था। वहीं साल 2017 में अभियुक्त की पत्नी की दिल्ली निवासी योगेश से मुलाकात हुई। ऐसे में पत्नी दिल्ली जाकर योगेश से मिलती थी। पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी अभियुक्त को हो गई। इसके चलते अभियुक्त योगेश के साथ द्वेषता रखने लगा। इस दौरान 20 दिसंबर, 2021 को मृतक योगेश अभियुक्त के परिवार से जयपुर मिलने की बात कहकर शाम 7.30 बजे निकला था। वहीं 20 दिसंबर को ही अभियुक्त की बेटी का जन्मदिन भी था। सुबह 4 बजे अभियुक्त की पत्नी योगेश से मिलने निकली तो करण को इसका पता चल गया और वह भी उसके पीछे गया। इस दौरान ही वीकेआई रोड नंबर 17 पर अभियुक्त ने मौका देकर योगेश की गला काटकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। वहीं आमजन की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

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