जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव में बेशकीमती वनभूमि पर अवैध कब्जा कर स्मैक तस्करों द्वारा बनाए जा रहे आलीशान फार्म हाउस को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस निर्माण की अनुमानित लागत करीब दो करोड़ रुपए आंकी गई है।
सूत्रों के अनुसार, फार्म हाउस स्मैक तस्करी से जुड़े आरोपी ने अवैध तरीके से वनभूमि पर कब्जा कर निर्माण शुरू किया था। पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहले इलाके का सर्वेक्षण किया और फिर न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण को जमींदोज किया।
तस्कर के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित पांच मामले पहले ही दर्ज हैं और सभी एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि तस्कर लंबे समय से स्मैक तस्करी में सक्रिय था और इस फार्म हाउस का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
वन विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण को हटाना ही नहीं, बल्कि वन भूमि की सुरक्षा और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश देना भी है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगामी दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। उनका कहना है कि लंबे समय से यह फार्म हाउस इलाके में अवैध रूप से बन रहा था और आसपास के पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहा था। ध्वस्त किए जाने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वनभूमि पर अवैध कब्जा और मादक पदार्थ तस्करी जैसी गतिविधियां पर्यावरण और समाज दोनों के लिए खतरा हैं। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई से न केवल अवैध निर्माण को रोका जा सकता है, बल्कि तस्करों और उनके सहयोगियों के लिए भी चेतावनी का संदेश जाता है।
पुलिस और वन विभाग ने इस कार्रवाई के बाद बताया कि फार्म हाउस के ध्वस्त होने से तस्करों की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और भविष्य में किसी को भी अवैध तरीके से वनभूमि पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं होगी।
You may also like
एक राजा और उसकी मुक्ति की अद्भुत कहानी
पुण्यतिथि विशेष : ताराशंकर बंद्योपाध्याय की लेखनी समाज के लिए दर्पण, ग्रामीण भारत को मिली आवाज
रसोई के तवे को चमकाने के आसान तरीके
एनआईए की कार्रवाई, फुलवारीशरीफ आपराधिक साजिश मामले में पीएफआई के बिहार प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार
दुर्गा पूजा के बाद 14 दिनों में खाली करने होंगे पार्क, 'केएमसी' ने पूजा समितियों को दिए निर्देश