राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी डिप्टी कमांडेंट की भर्ती में बिना योग्यता के आवेदन करने का मामला सामने आया है। आयोग की जांच में इसका खुलासा हुआ है। ऐसे में वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अवसर दिया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती विज्ञापन 18 मार्च 2025 को जारी कर 24 मार्च से 22 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
चारों पदों के लिए जारी वैकेंसी में उल्लेखित अनिवार्य योग्यता के अनुसार सेना के कैप्टन स्तर के सेवानिवृत्त/त्यागपत्र दे चुके पूर्व अधिकारी अथवा इमरजेंसी एवं शॉर्ट सर्विस कमीशन से मुक्त/मुक्त अधिकारी ही आवेदन करने के पात्र हैं। भर्ती के लिए इतनी विशेष योग्यता होने के बावजूद कई अपात्र अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन कर दिया है। बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर आयोग की ओर से प्राप्त आवेदनों की जांच की गई। योग्यता न होने के बावजूद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आगाह किया जाता है कि वे 9 मई 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र वापस ले लें अन्यथा उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पात्र अभ्यर्थियों को सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विज्ञापन के अनुसार वांछित अनिवार्य योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 9 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपना सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और वापसी के लिए लिंक 9 मई तक सक्रिय रहेगा।
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