वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार की रात गुड्स और सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएँ की.
उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दो दरों वाली जीएसटी व्यवस्था पर सहमति बनी है.
वित्त मंत्री ने बताया कि 12 फ़ीसदी और 28 फ़ीसदी दरों के स्लैब को खत्म कर दिया गया है.
दो नई दरों 5 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी को लेकर आम सहमति बनी है.
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.
क्या-क्या सस्ता हुआ
- हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट शॉप बार, टूथब्रश, सेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रैड
- पैकेज्ड़ नमकीन, भुजिया मिक्स्चर, बर्तन, बच्चों की दूध पीने की बोतल, नैपकिन और डायपर
- सिलाई की मशीन और इसके पुर्जे

- हेल्थ और लाइफ़ इंश्योरेंस (जीएसटी 18 परसेंट से घटकर ज़ीरो)
- थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डाइग्लोनस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स (जीएसटी 5 परसेंट)

मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स, बुक और नोटबुक, इरेजर (जीएसटी घटकर ज़ीरो)
ट्रैक्टर टायर और इसके पुर्जे पर (जीएसटी 18 परसेंट से घटकर 5 परसेंट)
ट्रैक्टर, बायो कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर (जीएसटी 12 परसेंट से घटकर 5 परसेंट)
इलेक्ट्रॉनिक सामान जो सस्ते हुए
बर्तन धोने की मशीनों, एसी मशीनों जैसे- मोटर से चलने वाले पंखे और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाले एलिमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी किया गया.
टीवी, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर और सेट टॉप बॉक्सेज पर भी जीएसटी 28 से घटाकर 18 पर्सेंट किया गया.
लग्ज़री जीएसटी टैक्स -40 फ़ीसदी- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा
- एरेटेड वाटर, कैफीनयुक्त पेय
- बड़ी साइज वाली कार
- नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.
- दरों में कटौती से सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा.
- परिषद ने दो स्लैब दरों को मंजूरी दी है. ये हैं 5 और 18 फ़ीसदी
- इसके अलावा, 40 फ़ीसदी स्लैब से सरकार को लगभग 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है.
- यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी.
- राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई कैसे की जाएगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
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