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इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड भूल गए? बस 5 मिनट में आसान स्टेप्स से करें रीसेट और फाइल करें आईटीआर

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया जारी है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है. ऐसे में लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं. लेकिन, अगर आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड भूल गए तब क्या होगा? यदि आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको पासपोर्ट रीसेट करने के आसान तरीके बताएंगे.



इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड भूल गए? हैं ऐसे करें रीसेटइनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होती है. इसका पासवर्ड भूल जाने पर नीचे बताए तरीकों का पालन करें.

पहला तरीका : फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का इस्तेमाल

- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.

- अब लॉगिन पेज पर ‘फॉरगॉट पासवर्ड ’ लिंक पर क्लिक करें. - इसके बाद आपको पैन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दर्ज करना होगा.

- इसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करके नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं.

दूसरा तरीका : आधार ओटीपी के माध्यम से

यदि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है, तो ‘फॉरगॉट पासवर्ड ’ सेक्शन में आधार ओटीपी ऑप्शन का चुनाव करें. इसके बाद ओटीपी प्राप्त करें और नया पासवर्ड बनाएं.



तीसरा तरीका : नेट बैंकिंग के जरिएयदि आप पासवर्ड रीसेट नहीं करना चाहते, तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें. कई बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, केनारा बैंक, और फेडरल बैंक यह सुविधा देते हैं.



चौथा तरीका : डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो इसका उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

पासवर्ड रीसेट नहीं हो पा रहा तो क्या करें?

कई बार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट न होने के कारण पासवर्ड रीसेट नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स पोर्टल के ‘मैनेज योर अकाउंट ’ सेक्शन में जाएं और अपनी डिटेल्स अपडेट करें. चेक करें कि सभी जानकारी सही है. यदि आधार पैन लिंक नहीं है, तो पैन को आधार से लिंक करवाएं.

इसके अलावा आप आप अपने नजदीकी आयकर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 पर कॉल करें.

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