New Delhi, 21 सितंबर . देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की बदली हुई दरें 22 सितंबर को लागू हो जाएंगी. इससे पहले Prime Minister Narendra Modi Sunday शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. Prime Minister किस बारे में बात करेंगे, अभी यह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे GST 2.0 सुधारों पर बोल सकते हैं.
ऐसी भी अटकलें हैं कि Prime Minister ‘स्वदेशी’ का उपयोग करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के Government के आह्वान को भी दोहरा सकते हैं.
इसके अलावा वह अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों पर हाल ही में हुई कार्रवाई, जिसका सीधा असर अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर पड़ता है, भी अपने विचार साझा कर सकते हैं.
15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए Prime Minister मोदी ने घोषणा की थी कि Government नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रही है. ये रिफॉर्म्स दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानवीय जरूरत के सामान पर टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे.
अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, “पिछले 8 साल से हमने GST का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया. पूरे देश में टैक्स के भार को कम किया और व्यवस्थाओं को सरल किया. 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार इसको रिव्यू करें. हमने हाई पावर कमेटी को बैठाकर रिव्यू शुरू किया और राज्यों से भी विचार विमर्श किया. इसके बाद 3 सितंबर को New Delhi में आयोजित GST परिषद की 56वीं बैठक में दरों में बदलाव का फैसला लिया गया.”
फैसले के अनुसार, आम आदमी की जरूरत की कई वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर GST 18 प्रतिशत या 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई. बहुत अधिक तापमान वाले (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर GST 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया. सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा आदि) पर भी GST हटा दिया गया.
इसी तरह कृषि वस्तुओं, श्रम-आधारित वस्तुओं, दवाओं और औषधियां, कई चिकित्सा उपकरण और यंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण, मानव निर्मित कपड़े और लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत GST लागू होगा.
एसी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर GST 18 प्रतिशत कर दिया गया है. ऑटो कलपुर्जे और बस, ट्रक व एंबुलेंस आदि पर भी GST घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
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डीसीएच/वीसी
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