Canada Work Permit: कनाडा में नौकरी करने वाले भारतीय वर्कर्स के लिए गुड न्यूज है। अब उन्हें नौकरी बदलने के लिए नए वर्क परमिट को हासिल करने के लिए होने वाले झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा। विदेशी वर्कर्स के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है, जिससे नौकरी बदलना आसान हो गया है। ये पॉलिसी कोविड महामारी के दौर में लाई गई थी और अब इसे सरकार ने जारी रखने का फैसला किया है। पॉलिसी के तहत नया वर्क परमिट हासिल करने से पहले कंपनी या जॉब बदली जा सकती है।
दरअसल, कनाडा में काम करने वाले विदेशी वर्कर एंप्लॉयर-स्पेसिफिक वर्क परमिट मिलता है, जिसे क्लोज्ड वर्क परमिट भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो उन्हें मिलने वाले वर्क परमिट के जरिए वे सिर्फ परमिट पर लिखी कंपनी के लिए ही काम कर सकते हैं। इस परमिट पर जो जॉब दी हुई है, विदेशी वर्कर को उसे ही करने की इजाजत होती है। अगर वह किसी नई पॉजिशिन पर काम करना चाहता है या फिर कंपनी बदलना चाहता है, तो उसे इसके लिए नया वर्क परमिट हासिल करना होता है।
IRCC से इजाजत लेकर शुरू करें काम
CIC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नई पॉलिसी के तहत क्लोज्ड वर्क परमिट पर काम करने वाला वर्कर नए वर्क परमिट को हासिल करने से पहले ही नई कंपनी या नई पॉजिशन पर काम शुरू कर सकता है। इसके लिए बस उसे 'इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा' (IRCC) से अनुमति लेनी होगी। नई पॉलिसी लागू हो चुकी है और इसने पुरानी पॉलिसी की जगह ली है। इस पॉलिसी में एक प्रमुख बदलाव ये हुआ है कि अब नए वर्क परमिट आवेदन के दौरान बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं होगी।
किन शर्तों पर मिलेगा वर्क परमिट से छूट का फायदा?
अब यहां सवाल उठता है कि अगर किसी को नई कंपनी में काम करना है और उसे वर्क परमिट हासिल करने से पहले ही जॉब शुरू करनी है, तो वह ऐसा कैसा कर सकता है। उसे किन शर्तों को पूरा करना होगा। अगर कोई विदेशी वर्कर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, तो वह वर्क परमिट छूट का फायदा उठा सकता है।
दरअसल, कनाडा में काम करने वाले विदेशी वर्कर एंप्लॉयर-स्पेसिफिक वर्क परमिट मिलता है, जिसे क्लोज्ड वर्क परमिट भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो उन्हें मिलने वाले वर्क परमिट के जरिए वे सिर्फ परमिट पर लिखी कंपनी के लिए ही काम कर सकते हैं। इस परमिट पर जो जॉब दी हुई है, विदेशी वर्कर को उसे ही करने की इजाजत होती है। अगर वह किसी नई पॉजिशिन पर काम करना चाहता है या फिर कंपनी बदलना चाहता है, तो उसे इसके लिए नया वर्क परमिट हासिल करना होता है।
IRCC से इजाजत लेकर शुरू करें काम
CIC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नई पॉलिसी के तहत क्लोज्ड वर्क परमिट पर काम करने वाला वर्कर नए वर्क परमिट को हासिल करने से पहले ही नई कंपनी या नई पॉजिशन पर काम शुरू कर सकता है। इसके लिए बस उसे 'इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा' (IRCC) से अनुमति लेनी होगी। नई पॉलिसी लागू हो चुकी है और इसने पुरानी पॉलिसी की जगह ली है। इस पॉलिसी में एक प्रमुख बदलाव ये हुआ है कि अब नए वर्क परमिट आवेदन के दौरान बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं होगी।
किन शर्तों पर मिलेगा वर्क परमिट से छूट का फायदा?
अब यहां सवाल उठता है कि अगर किसी को नई कंपनी में काम करना है और उसे वर्क परमिट हासिल करने से पहले ही जॉब शुरू करनी है, तो वह ऐसा कैसा कर सकता है। उसे किन शर्तों को पूरा करना होगा। अगर कोई विदेशी वर्कर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, तो वह वर्क परमिट छूट का फायदा उठा सकता है।
- आवेदक कनाडा में वैलिड टेंपरेरी रेजिडेंट स्टेटस पर रहता हो।
- आवेदक ने वर्क परमिट के लिए आवेदन जमा किया हो।
- आवेदन जमा करते वक्त आवेदक कनाडा में काम करने के लिए ऑथराइज्ड हो।
- आवेदक जॉब ऑफर पर बताई गई जॉब और कंपनी के लिए काम करने की इच्छा रखता हो।
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