बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में खाद कि किल्लत को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को उचित दाम पर खाद मुहैया कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिसके बाद अमानक एवं खाद-बीज की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले में औचक निरीक्षण करने पहुंची टीम ने कई कृषि क्रेद्रों पर छापामार कार्रवाई की है।
कलेक्टर ने निर्देश पर कार्रवाई
बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित कर खाद-बीज विक्रय केंद्रों में औचक निरीक्षण करने को कहा है। जिसके बाद रविवार को बिलासपुर के जिले के कृषि विभाग के उप संचालक पीडी हथेश्वर के नेतृत्व में उड़न दस्ता दल ने विकासखण्ड-कोटा और बिल्हा में दर्जनों कृषि केद्रों पर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्यवाही के दौरान आधा दर्जन कृषि केंद्र में नियम के खिलाफ कारोबार कर रहे थे।
कई दुकानों पर मारा छापा
विभाग ने ऐसे केद्रों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। वहीं, औचक निरीक्षण के दौरान किसान सेवा केन्द्र तखतपुर के फर्म में कमी एवं अनियमितताओं के कारण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था लेकिन सही जवाब नहीं मिलने के कारण 15 दिन के लिए दुकान के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। बिलासपुर के उप संचालक कृषि ने बताया कि मेसर्स उन्नत कृषि केन्द्र रतनपुर में क्रेताओं को बिना बिल दिये उर्वरक का व्यवसाय किये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार मेसर्स शेखर कृषि केन्द्र कोनचरा को बिना आईएफएमएस, आईडी के उर्वरक का व्यवसाय करते पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंध कर उपलब्ध स्टॉक को जब्ती की कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया।
बिना पॉस मशीन नहीं होगी बिक्री
गौरतलब है कि जिले में संचालित समस्त उर्वरक विक्रेताओं को बिना पॉस मशीन के उर्वरकों का विक्रय नहीं किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित निरीक्षकों से उनके कार्य क्षेत्र अन्तर्गत संचालित उर्वरक विक्रेताओं से पॉस मशीन की मांग के लिए भी कहा गया है उर्वरक विक्रेता पॉस मशीन हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित उर्वरक निरीक्षक एवं कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
कलेक्टर ने निर्देश पर कार्रवाई
बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित कर खाद-बीज विक्रय केंद्रों में औचक निरीक्षण करने को कहा है। जिसके बाद रविवार को बिलासपुर के जिले के कृषि विभाग के उप संचालक पीडी हथेश्वर के नेतृत्व में उड़न दस्ता दल ने विकासखण्ड-कोटा और बिल्हा में दर्जनों कृषि केद्रों पर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्यवाही के दौरान आधा दर्जन कृषि केंद्र में नियम के खिलाफ कारोबार कर रहे थे।
कई दुकानों पर मारा छापा
विभाग ने ऐसे केद्रों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। वहीं, औचक निरीक्षण के दौरान किसान सेवा केन्द्र तखतपुर के फर्म में कमी एवं अनियमितताओं के कारण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था लेकिन सही जवाब नहीं मिलने के कारण 15 दिन के लिए दुकान के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। बिलासपुर के उप संचालक कृषि ने बताया कि मेसर्स उन्नत कृषि केन्द्र रतनपुर में क्रेताओं को बिना बिल दिये उर्वरक का व्यवसाय किये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार मेसर्स शेखर कृषि केन्द्र कोनचरा को बिना आईएफएमएस, आईडी के उर्वरक का व्यवसाय करते पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंध कर उपलब्ध स्टॉक को जब्ती की कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया।
बिना पॉस मशीन नहीं होगी बिक्री
गौरतलब है कि जिले में संचालित समस्त उर्वरक विक्रेताओं को बिना पॉस मशीन के उर्वरकों का विक्रय नहीं किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित निरीक्षकों से उनके कार्य क्षेत्र अन्तर्गत संचालित उर्वरक विक्रेताओं से पॉस मशीन की मांग के लिए भी कहा गया है उर्वरक विक्रेता पॉस मशीन हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित उर्वरक निरीक्षक एवं कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
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