नई दिल्ली: पैन कार्ड आज के समय काफी जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। लोन लेने से लेकर आईटीआर फाइल करने और कोई रकम क्लेम करने तक में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो गया है। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।
टैक्सबडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, 'आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद कर दिया जाएगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी आने या एसआईपी में पैसे डालने में भी दिक्कत आ सकती है।
पैन और आधार लिंक करने का तरीका
क्या सभी को लिंक करना जरूरी है?वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की एक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने बताया है कि जिस भी व्यक्ति को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एप्लीकेशन फॉर्म के एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन नंबर मिला है, उसे 31 दिसंबर 2025 तक या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा बताई गई किसी और तारीख तक अपने पैन को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। सैलरी, रिफंड, पेंशन, सरकारी आर्थिक सुविधाएं आदि पाने के लिए इसे लिंक करना जरूरी है। यह अमूमन सभी के लिए है।
टैक्सबडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, 'आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद कर दिया जाएगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी आने या एसआईपी में पैसे डालने में भी दिक्कत आ सकती है।
🚨Your PAN card will be deactivated from Jan 1 2026.
— TaxBuddy (@TaxBuddy1) November 3, 2025
No ITR filing. No refunds.
Even your salary credit or SIP could fail.
Check this one important detail before 31st December 2025 deadline🧵👇
पैन और आधार लिंक करने का तरीका
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
- यहां Quick Links में नीचे की ओर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- अब जो पेज खुलेगा वहां अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद Validate पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।
- अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव था, तो 1000 रुपये की फीस भरनी होगी।
क्या सभी को लिंक करना जरूरी है?वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की एक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने बताया है कि जिस भी व्यक्ति को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एप्लीकेशन फॉर्म के एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन नंबर मिला है, उसे 31 दिसंबर 2025 तक या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा बताई गई किसी और तारीख तक अपने पैन को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। सैलरी, रिफंड, पेंशन, सरकारी आर्थिक सुविधाएं आदि पाने के लिए इसे लिंक करना जरूरी है। यह अमूमन सभी के लिए है।
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