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यौन उत्पीड़न के मामले में सीनयर जज सस्पेंड, दिल्ली छोड़ने पर भी लगाई गई रोक

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट के एक सीनियर जज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वह सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ महिला वकील ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने एक सीनियर एडवोकेट पर यौन उत्पीड़न और उनसे समझौता कर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का दो जजों पर आरोप लगाया है।



इस मामले में आरोपी वकील को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सीनियर जज के सस्पेंशन का आदेश 29 अगस्त का है। यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि दिल्ली हायर जूडिशल सर्विस के अधिकारी संजीव कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है।



बाहर जाने पर भी रोकआदेश में आगे लिखा है कि संबंधित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाता है। आदेश प्रभावी होने तक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशंस जज, साउथ, साकेत का ऑफिस हेडक्वॉर्टर ही उनका दफ्तर रहेगा।



क्या है यह मामलाशिकायतकर्ता के आरोपों के मुताबिक, वह एक सीनियर वकील की लॉ फर्म में बतौर इंटर्न (जूनियर असोसिएट) काम करती थी। सीनियर वकील ने उस दौरान अपने अधिकार और पेशेवर वरिष्ठता का दुरुपयोग करके इसका यौन शोषण किया और धमकाया। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज से भी मिलवाया। उन जजों पर आरोप लगाया कि आरोपी वकील के साथ समझौता करने और उसके खिलाफ केस वापस लेने के लिए संपर्क किया।

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