इंटरनेट डेस्क। कोलकाता पुलिस द्वारा एक वीडियो में कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार की गई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उनके वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी। 22 वर्षीय शर्मिष्ठा पोनाली को शुक्रवार देर रात कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया और उसे पश्चिम बंगाल के शहर ले जाया गया, जहां उसे एक अदालत में पेश किया गया।
वीडियो में की थी सांप्रदायिक टिप्पणीशनिवार को रिपोर्ट में कहा गया कि कंटेंट क्रिएटर को अब डिलीट हो चुके एक वीडियो के खिलाफ शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसने कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी और दावा किया था कि बॉलीवुड अभिनेता ऑपरेशन सिंदूर पर चुप थे। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि शर्मिष्ठा पनोली पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य करने, जानबूझकर अपमान करने, शांति भंग करने के लिए उकसाने के लिए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
13 जून तक न्यायिक हिरासत में...शर्मिष्ठा पनोली के वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने कहा कि अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई है। हमने अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए सामान, मोबाइल फोन और लैपटॉप को पहले ही जब्त कर लिया गया है। इसके बाद, अदालत ने हमारी प्रार्थना सुनी। अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत की प्रार्थना मांगी, जिसे खारिज कर दिया गया। आरोपी को 13 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
कौन हैं शर्मिष्ठा पनोली ?शर्मिष्ठा पनोली पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आनंदपुर इलाके की निवासी हैं और पुणे के लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। उनके सार्वजनिक इंस्टाग्राम हैंडल पर 90.2k फ़ॉलोअर्स हैं। अकाउंट पर 15 मई की एक हाइलाइट की गई स्टोरी में माफ़ीनामा लिखा हुआ है। स्टोरी में लिखा है कि मैं बिना शर्त माफ़ी मांगती हूं, जो कुछ भी लिखा गया है वह मेरी निजी भावनाएं हैं और मैंने कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहा, इसलिए अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे इसके लिए खेद है। मैं सहयोग और समझदारी की उम्मीद करती हूं। अब से, मैं अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। कृपया फिर से मेरी माफ़ी स्वीकार करें।
PC : abpnews
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