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RBI ने बदले नियम, अब 10 वर्षों से कम उम्र के बच्चे भी खुद ऑपरेट कर सकेंगे बैंक अकाउंट

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इंटरनेट डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर आम लोगों को सहूलियत देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करती रहती है। इसी क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कहा है कि देश में अब नाबालिकों को स्वतंत्र रूप से बैंक में अकाउंट खोलना फिक्स्ड डिपॉजिट करने की अनुमति दी जाती है। बताने की इसके पहले नियम के तहत उनके बैंक अकाउंट को उनके माता-पिता या अभिभावक ही ऑपरेट किया करते थे।

1 जुलाई 2025 से संशोधित होंगी नीतियां

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का सर्कुलर आने के बाद बैंकों में तैयारी शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक अपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को देखते हुए नियमों में संशोधन कर सकते हैं। सर्कुलर के बाद से नाबालिग अपने प्रकृति किया कानूनी अभिभावक की अनुमति या फिर सहमति से अपना बैंक अकाउंट खुद संचालित कर सकेंगे।

बैंकों को तय करने हैं शर्त

सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंकों को अपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए शर्ट तैयार करने के लिए कहा है। बता दें कि सर्कुलर के बाद बैंक है या निर्णय लेंगे कि वह नाबालिग को किस न्यूनतम राशि के साथ अकाउंट को ऑपरेट करने की अनुमति देंगे।

PC:paytm.com

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