कोलकाता, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्तिक महाराज के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। साथ ही, याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस नेता सब्यसाची दत्ता को 11 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
दरअसल, भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी कार्तिक महाराज ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी की थी। इसे मानहानिकर बताते हुए सब्यसाची दत्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बुधवार को न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस आधार नहीं है और अदालत का समय बेवजह नष्ट किया गया। इसके बाद अदालत ने मामले को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
—————
(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय
You may also like
प्रधानमंत्री मोदी ने नानाजी देशमुख को दी श्रद्धांजलि, ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान को किया याद
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक कुमार पाल को किया गिरफ्तार
'यह छल है, धोखा है', एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने किया पोस्ट
भारत बनाम वेस्टइंडीज : दोहरे शतक से चूके यशस्वी जायसवाल, रन आउट होकर लौटे पवेलियन
Video: गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ घूम रहा था पति, अचानक आ गयी पत्नी, पकड़े प्रेमिका के बाल और सड़क पर कर दी पिटाई, वीडियो वायरल