पूर्वी सिंहभूम, 26 जून (Udaipur Kiran) । पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) साकची गुरुद्वारा साहिब चुनाव से जुड़े बहुचर्चित विवाद पर आखिरकार झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश सामने आ गया है। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। गुरुवार को जैसे ही न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, साकची गुरुद्वारा साहिब के निर्वाचित प्रधान सरदार निशान सिंह ने इसे सत्य और संगत के सब्र की जीत बताया।
न्यायिक आदेश की प्रति मिलते ही प्रधान निशान सिंह ने अपनी पूरी कमिटी टीम के साथ गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास की। इस दौरान संगत में उल्लास और विश्वास का वातावरण साफ झलक रहा था। समिति के सदस्यों ने एक-दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दीं और न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया।
सरदार निशान सिंह ने कहा कि यह केवल उनकी नहीं बल्कि पूरी संगत की जीत है। यह सत्य की उस शक्ति का प्रमाण है जो किसी भी झूठ, फरेब और साजिश से कहीं ऊपर होती है। न्यायालय का आदेश इस बात का संकेत है कि संगत के सब्र और आस्था को कमज़ोर नहीं आंका जा सकता है।
महासचिव शमशेर सिंह सोनी और वरिष्ठ पदाधिकारी खजान सिंह ने भी खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि वे इस पल को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनके अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय का यह आदेश उन लोगों के लिए एक आईना है जो गुरुघर में केवल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति में विश्वास रखते हैं।
निशान सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है जो हर स्थिति में संगत के विश्वास को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है।
गुरुद्वारा परिसर में इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत उपस्थित थी, जहां भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन कर इस कानूनी विजय का स्वागत किया गया। हालांकि यह फैसला अभी अंतरिम है और मामले की अंतिम सुनवाई आगे होगी, लेकिन संगत के लिए यह एक मनोबल बढ़ाने वाला निर्णायक क्षण है।
अदालत में निशान सिंह के पक्ष अधिवक्ता आयुष आदित्य, अवनीश प्रखर, पीएस दयाल और स्थानीय अधिवक्ता केएम सिंह ने जिरह की।
निशान सिंह ने आगे की रणनीति तय करने के लिए सदस्यों सन बैठक की। बैठक में शमशेर सिंह सोनी, सतनाम सिंह सिद्धू, अवतार सिंह फुर्ती, खजान सिंह, सतनाम सिंह घुम्मण, सतबीर सिंह गोल्डू, जयमल सिंह सहित अन्य शामिल हुए।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक
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