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राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत, मानहानि केस में संज्ञान लेने का आदेश रद्द

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रांची, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Jharkhand उच्च न्यायालय से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिली है.

मामले में पश्चिमी सिहंभूम (चाईबासा) स्थित एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने संज्ञान लेने के उक्त आदेश को रद्द कर दिया. नया आदेश पारित करने के लिए चाईबासा की निचली अदालत को वापस भेज दिया.

उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह आदेश सत्र न्यायालय की ओर से पारित आदेश से प्रभावित होकर वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की ओर से पारित किया गया था. पहले शिकायतकर्ता की ओर से दायर शिकायत को वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. उसके बाद वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की ओर से संज्ञान लेने और समन जारी करने के बाद उस पुनरीक्षण को अनुमति दे दी गई.

यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है. 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ अमार्यादित टिप्पणी की थी. इसी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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