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राजस्थान में लेक्चरर और कोच परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली, 24 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर एवं प्रशिक्षक परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

याचिकाकर्ताओं ने इसके पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां 20 जून को याचिका काे खारिज कर दिया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

मंगलवार काे सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील शिवमंगल शर्मा ने कहा कि परीक्षा के जिन तीन विषयों के डेट यूजीसी नेट से टकरा रही थीं, उन्हें पहले ही 23 जून को जारी प्रेस नोट में संशोधित किया जा चुका है। अब दोनों परीक्षाओं की तिथियों में कोई टकराव नहीं है।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने कहा कि इस परीक्षा के जरिये 2200 से अधिक खाली पदों को भरा जाना है। ये परीक्षा 21 शहरों में 904 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। इस परीक्षा में 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का व्यवधान न केवल इस परीक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी 35 परीक्षाओं में भी देरी होगी।

23 जून को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रतियोगियों की ओर से पेश वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा था कि राजस्थान में स्कूल लेक्चरर एंड प्रशिक्षक परीक्षा 23 जून से 6 जुलाई तक आयोजित की गई है। इस परीक्षा के साथ यूजीसी नेट की परीक्षा भी टकरा रही है। यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 29 जून के बीच होने वाली है। जिन अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षा में शामिल होना है उन्हें काफी नुकसान होगा।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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